India

यूपी: सहारनपुर में स्थित 75 साल पुरानी कथित अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश, 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना।

Spread the love

सहारनपुर: सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्थित एक 75 साल पुरानी मस्जिद को तत्काल ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़े और दुरुपयोग के मामले में कब्जाधारी पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मस्जिद का निर्माण जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर, जिसे उच्च सुरक्षा और संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्र बताया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि धार्मिक गतिविधियों के अलावा परिसर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। आरोपों के अनुसार, परिसर में एक डाकघर संचालित हो रहा था तथा कई कमरे बाहरी लोगों को किराये पर दिए गए थे, जिनका किराया मस्जिद समिति द्वारा वसूला जा रहा था।

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक़, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विकास त्यागी ने दावा किया कि उन्होंने जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इसकी शिकायत की थी। उनके अनुसार, शिकायत के बाद जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए और इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अब सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से जुर्माना बढ़ाकर 10 से 12 करोड़ रुपये करने और अदालत के आदेश का तत्काल पालन करने की मांग की।

Related Posts

1 of 30

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *