नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज (Khurram Parvez) और स्वतंत्र पत्रकार इरफान मेहराज (Irfan Mehraj) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दे दी।
इस फैसले के साथ खुर्रम परवेज के खिलाफ दर्ज दूसरे UAPA मामले में भी उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले जून में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एक अन्य UAPA मामले में जमानत दी थी।
खुर्रम परवेज जम्मू-कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS) के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेज़ (AFAD) के चेयरपर्सन हैं। वहीं, इरफान मेहराज एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। दोनों इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
इरफान मेहराज को 20 मार्च 2023 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उन पर एक कथित NGO टेरर फंडिंग मामले में UAPA के तहत कार्रवाई की गई थी।
हालांकि, दोनों की रिहाई अदालत की तय शर्तें पूरी होने और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही होगी। फिलहाल अदालत के विस्तृत आदेश और जमानत की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं।











