India

दिल्ली में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 47.7 लाख नाम शामिल नहीं।

Spread the love

नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मसौदा सूची में राष्ट्रीय राजधानी के कुल 1,45,10,299 मतदाताओं में से करीब 97.5 लाख नाम शामिल किए गए हैं, जबकि लगभग 47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, वे फॉर्म-6 और जरूरी दस्तावेजों के माध्यम से 30 सितंबर तक अपना दावा दाखिल कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी।

30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे दावा

SIR अभियान के तहत दिल्ली में 30 जून से 17 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र जुटाए गए। इन फॉर्मों को डिजिटल माध्यम से भी स्वीकार किया गया। अभियान के दौरान दिल्ली के कुल मतदाताओं में से करीब 67.18 प्रतिशत के गणना प्रपत्र डिजिटल रूप से भरे गए।

निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाएगी। नोटिस जारी करने और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

47.7 लाख मतदाता सूची से बाहर

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए करीब 47.7 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, एक से अधिक बार दर्ज नाम और अन्य श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन मतदाताओं को एएसडीडीओ श्रेणी के अंतर्गत ‘अनुपलब्ध’ के रूप में दर्ज किया गया है।

हालांकि, जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभियान के दौरान प्राप्त नहीं हो सके, उन्हें दावा और आपत्ति प्रक्रिया के जरिये अपना नाम दोबारा शामिल कराने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर फॉर्म-6 और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल प्रक्रिया अलग-अलग

दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण का स्तर अलग-अलग रहा। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 83.43 प्रतिशत फॉर्म डिजिटल माध्यम से भरे गए।

इसके विपरीत, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल फॉर्म भरने का आंकड़ा सबसे कम 52.15 प्रतिशत रहा। निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का अर्थ अंतिम रूप से मतदाता सूची से बाहर होना नहीं है। पात्र मतदाता दावा दाखिल कर सूची में अपना नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अंतिम सूची 4 नवंबर को होगी जारी

SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें दर्ज नामों का सत्यापन करना है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब दावे और आपत्तियां दाखिल करने का चरण शुरू हो गया है।

मतदाताओं से अपील की गई है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचें। नाम नहीं मिलने की स्थिति में 30 सितंबर तक आवेदन देकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना दावा दर्ज कराया जा सकता है।

Related Posts

1 of 33

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *