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केरल विधानसभा में राज्यपाल को कुलपति के पद हटाने के लिए विधेयक पारित

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तिरुवनंतपुरम : केरल विधानसभा ने मंगलवार को विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। जो राज्यपाल को विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति के रूप में हटाने और राज्य सरकार को कुलाधिपति नियुक्त करने की शक्ति देता है।

हालांकि नियमों के अनुसार इसे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाना है। खान पहले ही कह चुके है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।

वहीं दूसरी और विपक्ष ने कुलाधिपति के पद पर शिक्षाविद के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का सुझाव दिया। साथ ही इसके लिए एक समिति के गठन की मांग भी की।

कानून मंत्री पी राजीव ने बताया कि 7 दिसंबर को विधानसभा में एक संशोधन पेश किया गया। जिसके अंतर्गत समिति में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और अध्यक्ष होंगे। उन्होने कहा कि किसी न्यायाधीश को चयन समिति हिस्सा नहीं होना चाहिए।

पारित हुए विधेयक के अनुसार, अब प्रख्यात शिक्षाविदों को राज्यपाल के स्थान पर कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

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