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मुंबई: लड़की को ‘आइटम’ कहने वाले व्यक्ति को 1.5 साल की सजा!

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अदालत ने यह भी पाया कि व्यक्ति ने ग़लत इरादे से एक महीने तक पीड़िता का पीछा किया।

मुंबई: मुंबई की एक POCSO अदालत ने सोमवार को एक लड़की को “आइटम” के रूप में संबोधित करने के लिए एक व्यक्ति को 1.5 साल की सजा सुनाई। यह मामला साल 2015 का है।


अपने फैसले में न्यायाधीश एसजे अंसारी ने कहा कि एक लड़की को एक वस्तु के रूप में संदर्भित करना आरोपी के “यौन इरादे को दर्शाता है”। घटना उस समय हुई जब 16 वर्षीय पीड़िता स्कूल जा रही थी। 25 वर्षीय एक व्यक्ति ने उसे बालों से खींचकर पूछा “क्या आइटम किधर जा रही हो?”

अदालत ने यह भी पाया कि व्यक्ति ने यौन इरादे से एक महीने तक पीड़िता का पीछा किया। अदालत ने आरोपी के इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उसे पीड़िता के माता-पिता ने झूठा फंसाया है। शख्स ने कहा था कि पीड़िता के माता-पिता उनकी दोस्ती के खिलाफ थे।

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