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महाराष्ट्र में 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित, 9 करोड़ रुपये से अधिक का सामान जब्त; पतंजलि के वितरक पर भी कार्रवाई.

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मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारों के मद्देनजर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें पतंजलि आयुर्वेद का एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है। FDA ने राज्य के सात क्षेत्रों में 114 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की, जिसकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये बताई गई है।

FDA के सोमवार को जारी बयान के मुताबिक, छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स दिव्य महावितरक से 20.20 लाख रुपये मूल्य का 2,279.7 लीटर गाय का घी जब्त किया गया। यह कार्रवाई घी पर गलत जानकारी वाले लेबल और उसमें मिलावट के संदेह के आधार पर की गई। जब्त किए गए घी की 4,032 यूनिट थीं। FDA के अनुसार, शुरुआती जांच में यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया गया।

इसके अलावा, मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्रों में नमकीन, मिठाई और मसाला बनाने वाली इकाइयों समेत 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित किए गए। इन प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की कमी, खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से रखने, कीट नियंत्रण और सफाई का रिकॉर्ड नहीं रखने तथा जरूरी दस्तावेजों और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने जैसी खामियां मिली थीं।

FDA ने ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से 1,44,218 किलोग्राम खाद्य तेल भी जब्त किया। वहीं, सतारा में अमीन ट्रेडर्स से 20,560 किलोग्राम चावल, दाल, गुड़ और अन्य खाद्य सामग्री जब्त की गई। पुणे संभाग में सतारा की स्वाति ऑयल मिल्स और सोलापुर के एसजी ट्रेडर्स से भी खाद्य तेल जब्त किया गया।

FDA के मुताबिक, 28 से 31 अक्टूबर के बीच 17 प्रतिष्ठानों से 79.40 लाख रुपये के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। इस दौरान 13 FIR दर्ज की गईं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया और छह वाहन जब्त किए गए।

इसके अलावा, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर क्षेत्रों के 34 होटल, रेस्तरां और ढाबों का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई में कमियां मिलने पर 29 प्रतिष्ठानों को सुधार के नोटिस जारी किए गए।

FDA ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत की गई।

टाटा 1mg समेत चार कंपनियों को FSSAI का नोटिस

इसी बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने टाटा 1mg मरीन कोलेजन पाउडर की लेबलिंग और विज्ञापन में कथित नियमों के उल्लंघन को लेकर टाटा 1mg हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, ACFO फार्मास्यूटिकल्स, अमेजन सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों को 30 दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।

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