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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि मामले के ट्रायल पर रोक; चार हफ्ते में जवाब मांगा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

राफेल सौदे पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर वर्ष 2018 में राजनीतिक विवाद हुआ था। भाजपा ने उनके बयान का विरोध किया था और इसी मामले में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में इस मामले का ट्रायल फिलहाल रुका रहेगा। आगे की सुनवाई शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी।

इंडिया ब्लॉक के सांसदों और सिविल सोसायटी के लोगों को चाय पर बुलाया

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के बाद राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों और सिविल सोसायटी के सदस्यों को अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया है। सोमवार को हुए मार्च में विपक्षी गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे।

राहुल गांधी की योजना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को ज्ञापन सौंपने की थी। हालांकि, सीजेआई ने सुबह ही मीडिया से कहा था कि वह राहुल गांधी से मुलाकात नहीं कर सकते।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा विपक्ष

विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची की शुचिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है।

इसी मुद्दे पर विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

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